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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की दरियादिली, जेल में बंद पिता को बेटी की तेरहवीं में शामिल होने की इजाजत

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि बेटी की मौत हो चुकी है.

बिलासपुर: उम्रकैद की सजा काट रहे एक पिता को जेल प्रशासन अपनी बेटी के मृतक के कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं दे रहा था। परेशान पिता ने अपने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की तेरहवीं में शामिल होने की गुहार लगाई थी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पिता को अपनी बेटी की तेरहवीं में शामिल होने की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता कैदी को बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में रायपुर सेंट्रल जेल से बिलाईगढ़ ले जाया जाएगा।

हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया है

रायपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को उसके रिश्तेदारों के माध्यम से जानकारी मिली कि उसकी बेटी की 28 सितंबर को मौत हो गई है। जिसका तेरहवीं कार्यक्रम 18 अक्टूबर को होना है। अपनी बेटी की मौत से व्यथित कैदी ने कलेक्टर रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपनी बेटी की मौत के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. उन्हें विशेष पैरोल के तहत छूट देने का अनुरोध किया गया था |

उन्होंने रायपुर कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करने के साथ ही रायपुर सेंट्रल जेल प्रबंधन को अपनी बेटी की मौत की जानकारी दी और मृतक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा करने की मांग की. जिला प्रशासन और जेल प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर कैदी ने अपने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बुधवार 18 अक्टूबर को अपनी बेटी की तेरहवीं में शामिल होने की गुहार लगाई थी |

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि बेटी की मौत हो चुकी है और बुधवार 18 अक्टूबर को तेरहवीं है. बेटी की तेरहवीं का जश्न बिलाईगढ़ में है। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता से पूछा कि रायपुर से बिलाईगढ़ की दूरी कितनी है। वकील ने बताया कि लगभग 150 कि.मी.

मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता कैदी को पुलिस अभिरक्षा में केंद्रीय जेल से उसकी बेटी के गांव बिलाईगढ़ ले जाएं और उसे मृतक कार्यक्रम में शामिल करें। अगले दिन गुरुवार को उसे नियमानुसार वापस लाने वाली सेंट्रल जेल में भेजने की कार्रवाई करें |

कोर्ट ने वकील से पूछा कि आवेदन दाखिल किया गया है या नहीं

डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता कैदी के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता ने बेटी के मृतक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहले जेल प्रबंधन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था या नहीं। अधिवक्ता ने बताया कि जेल प्रबंधन के साथ-साथ कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया है. दोनों जगह से कोई कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट ने कहा कि अगर जेल प्रबंधन के पास अर्जी लंबित है तो पिता को अपनी बेटी के मृतक के कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दी जाती है |

 

India Edge News Desk

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